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Prithvi Shaw Controversy: झूठे साबित हुए पृथ्वी शॉ पर सपना गिल के आरोप, मुंबई पुलिस ने कहा ये

मुंबई: बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर सपना गिल ने गंभीर आरोप लगाए थे जिसे अब मुंबई पुलिस ने झूठा करार दिया है. मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सोमवार को पुलिस ने अपना बयान दिया और कहा कि क्रिकेटर पर सपना गिल द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप गलत पाए गए […]

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Prithvi Shaw Controversy: झूठे साबित हुए पृथ्वी शॉ पर सपना गिल के आरोप, मुंबई पुलिस ने कहा ये
  • June 27, 2023 10:52 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

मुंबई: बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर सपना गिल ने गंभीर आरोप लगाए थे जिसे अब मुंबई पुलिस ने झूठा करार दिया है. मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सोमवार को पुलिस ने अपना बयान दिया और कहा कि क्रिकेटर पर सपना गिल द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप गलत पाए गए हैं. बता दें, 15 फरवरी को सपना गिल ने पृथ्वी शॉ पर पब में उन्हें शोषित करने का आरोप लगाया था.

पुलिस ने कहा ये

पृथ्वी शॉ के खिलाफ गिल की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज़ नहीं की थी. इसके बाद गिल ने मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया जहां सपना के वकील अली काशिफ खान ने FIR दर्ज करने की अपील डाली थी. इसके बाद पूरे मामले में मजिस्ट्रेट ने पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. आदेश मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने कोर्ट के सामने ये बयान दिया है.

पृथ्वी शॉ और सपना गिल मामला

कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट जमा कर दी है जिसके बाद सपना गिल के वकील ने कोर्ट के सामने उस वीडियो फुटेज को दिखाने का आग्रह किया जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई थी. इस वीडियो को सपना गिल के दोस्त ने खुद फ़ोन में रिकॉर्ड किया था जो उस समय काफी वायरल भी हुआ था. कोर्ट ने पुलिस ने एक बार फिर पूरी घटना का वीडियो दिखाने के लिए कहा. इस आदेश के बाद कोर्ट ने इस मामले को 28 जून के लिए स्थगित कर दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी 28 जून को की जाएगी.

गौरतलब है कि पृथ्वी शॉ पर इंडियन पेनल कोड की कई धाराओं के तहत केस दर्ज़ किया गया था. पृथ्वी शॉ पर धारा 354, धारा 509 और धारा 324 के तहत शिकायत भी दर्ज़ की गई थी जिसमें क्रिकेटर के अलावा उनके दोस्त आशीष यादव का भी नाम दर्ज़ था. गिल ने आरोप लगाया था कि आशीष यादव ने उन्हें बैट से मारा हालांकि इस मामले में FIR दर्ज़ ना होने पर कोर्ट का रूख किया गया.

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