नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री के संबंध में दायर मानहानि मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में समन भेजा था, जिसके खिलाफ […]
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री के संबंध में दायर मानहानि मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में समन भेजा था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पीएम मोदी की डिग्री मामले में कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी और कहा था कि वह जानना चाहते है कि वे कितने पढ़े-लिखे है। कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा था कि उन्हें पीएम की डिग्री पब्लिक करने की कोई जरुरत नहीं है।
बता दें कि संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री पर सवाल उठाया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने आप सांसद के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटियन कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। तब वे जेल में ही बंद थे। अब समन से उन्हें उच्चतम न्यायालय ने राहत नहीं दी है।