नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली की एक कोर्ट ने संजय सिंह को आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की छूट दे दी है. वहीं, कल उनको राज्यसभा […]
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली की एक कोर्ट ने संजय सिंह को आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की छूट दे दी है. वहीं, कल उनको राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट से फॉर्म में हस्ताक्षर करने की इजाजत मिली थी. 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अब संजय सिंह खुद जाकर नॉमिनेशन भर सकेंगे.
Excise PMLA Case: दिल्ली कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करने की अनुमति दी. #LatestNews #SanjaySingh #ExcisePMLACase #InKhabar pic.twitter.com/CKdtLv12xz
— InKhabar (@Inkhabar) January 6, 2024
संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कोर्ट में आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है और निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है. आवेदन में संजय सिंह ने बताया कि इसके लिए नामांकन पत्र 9 जनवरी तक जमा किया जाना है. आवेदन में तिहाड़ जेल अधीक्षक को संजय सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत देने का निर्देश देने के लिए अपील की गई थी. इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह के इस आवेदन पर आदेश पारित किया था.
न्यायाधीश ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में कहा कि यह निर्देशित किया जाता है कि यदि आरोपी के वकील द्वारा 6 जनवरी, 2024 को जेल अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जेल अधीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि उक्त दस्तावेजों पर आरोपी के हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी जाए और उनको मिलने की भी अनुमति दी जाए. अदालत ने आगे कहा कि उक्त नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए उनको अपने वकील से आधे घंटे के लिए मुलाकात की अनुमति भी दी जाती है.
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