वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप घोष न्यायिक हिरासत में, स्पेशल कोर्ट का आदेश, 23 सितंबर तक जेल भेजे गए

नई दिल्ली: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई का दावा है कि घोष ने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा के दौरान दो विक्रेताओं के साथ आपराधिक सांठगांठ की और उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ठेके दिए, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ।

ईडी भी कर रहा है जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी संदीप घोष की जांच में जुटा हुआ है। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत घोष के बेलियाघाटा स्थित घर, कैनिंग के फार्महाउस और उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के घरों सहित 11 जगहों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज में डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है, जो घोष के करीबी सहयोगी माने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

संदीप घोष ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बायोमेडिकल वेस्ट निपटान घोटाले की सीबीआई जांच को रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस जांच का उद्देश्य वित्तीय घोटाले और डॉक्टर की दुखद हत्या के बीच किसी भी संभावित संबंध का पता लगाना भी है।

 

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