मुंबई: NCB मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। CBI की तरफ से दर्ज किए गए जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के केस में अदालत ने अब वानखेड़े की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को 23 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं आरोपों के अनुसार समीर वानखेड़े और 4 अन्य ने अक्टूबर साल 2021 में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की जब्ती के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए एक्टर से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
इस मामले पर न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस केस में CBI की एफआईआर को रद्द कर समीर वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी। इसके बाद एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने उच्च न्यायालय में कहा था कि कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी 7 बार पूछताछ के लिए CBI के सामने पेश हुए हैं.
इतना ही नहीं वह इस मामले में हो रही जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। CBI के वकील कुलदीप पाटिल ने कोर्ट को बताया कि केस की जांच महत्वपूर्ण चरण में है। जिसके बाद पीठ का कहना है कि वह समीर वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि दी गई अंतरिम राहत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कई अन्य लोगों को साल 2021 अक्टूबर महीने में ड्रग्स रखने, इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर बाद में, 3 हफ्ते जेल में बिताने के बाद आर्यन खान को उच्च न्यायालय ने इस मामले में जमानत दे दी थी।
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