दिल्ली शराब घोटाल : बेल मिलने के बाद भी जेल में रहेगा समीर महेंदू

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में कुछ लोगों को राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सपेशल सीबीआई ने समीर महेंद्रू, नरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, मूथा गौतम, और पिल्लई को जमानत दे दी है. समीर महेंद्रू समेत इस सभी लोगों को इस ग्राउंड पर जमानत दी गई है कि CBI ने […]

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दिल्ली शराब घोटाल : बेल मिलने के बाद भी जेल में रहेगा समीर महेंदू

Vivek Kumar Roy

  • March 1, 2023 9:48 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में कुछ लोगों को राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सपेशल सीबीआई ने समीर महेंद्रू, नरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, मूथा गौतम, और पिल्लई को जमानत दे दी है. समीर महेंद्रू समेत इस सभी लोगों को इस ग्राउंड पर जमानत दी गई है कि CBI ने इनके खिलाफ चार्जसीट दाखिल कर दी है और अभी सीबीआई ने कहा कि इनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है.

इन सभी आरोपियों में सिर्फ समीर महेंद्रू ही जेल में था और बाकी सभी आरोपी पहले से ही जेल से बाहर थे. सीबीआई कोर्ट से अब समीर महेंद्रू को भी रेगुलर बेल मिल गई है. लेकिन समीर महेंद्रू को ED ने एक्साइज केस में गिरफ्तार किया था. ED के केस में महेंद्रू की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी. CBI से जमानत मिलने के बाद भी उसे ईडी केस में जेल में ही रहना होगा. हालांकि महेंद्रू की ईडी केस में जमानत खारिज होने के बाद जल्द ही वे उच्च न्यायालय में याचिका लगाएगा.

जेल में रहेगा समीर महेंद्रू

शराब नीति मामले में सीबीआई कोर्ट ने समीर महेंद्रू, नरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह मूथा गौतम और अरूण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दी थी. इनमें से किसी को भी CBI ने गिरफ्तार नहीं किया था. CBI ने इस सभी के खिलाफ चार्जसीट दाखिल की थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चार्जशीट में नाम न होने के कारण इन सभी आरोपियों को नियमित जमानत लेने के लिए याचिका दी थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इस सभी आरोपियों में केवल समीर महेंद्रू को ED ने गिरफ्तार किया था.

राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फ़िलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं.  बता दें, सीबीआई ने शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया से 8 घंटे से अधिक पूछताछ की.  इसके बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया हैं.  मामले में मनीष सिसोदिया पर आईपीसी की धारा 120-बी और 47-ए लगाई गई है.आपको बता दें, सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े कारोबारी दिनेश अरोड़ा की भूमिका अहम मानी जा रही है.दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के करीबी रहे हैं और इस मामले में सरकारी गवाह बने है.

 

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