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काला हिरण शिकार मामला: जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को ठहराया दोषी, तब्बू, सैफ, सोनाली बरी

Black Buck Poaching Case:काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया और मामले में सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया है.

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Live Updates Blackbuck Case
  • April 5, 2018 11:31 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

मुंबई. काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बॉलीवुड स्टार सलमान खान दोषी करार दिया है. इसके साथ ही सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है. बता दें सलमान काला हिरण शिकार मामले के मुख्य आरोपी है.

सलमान खान अपनी दोनों बहनों अर्पिता खान और अलविरा अग्निहोत्री के साथ जोधपुर पहुंचे थे. इस फैसले के बाद सलमान खान के फैंस तो तगड़ा झटका लगा है. जोधपुर कोर्ट जल्द इस मामले में दोषी सलमान खान के खिलाफ सजा का भी जल्द ऐलान करेगी. सलमान खान को अगर इस मामले में सजा होती है तो बॉलीवुड को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

आपको , जोधपुर की सेशन कोर्ट ने पिछले महीने कांकाणी गांव शिकार केस में सुनवाई पूरी की थी. फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के भवाद गांव में दो चिंकारे का शिकार करने का आरोप लगा था. शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरणों के शिकार के तीन केस चले और एक केस शिकार के समय इस्तेमाल हुए हथियार को लेकर चला था जिसमें से भवाद और घोड़ाफार्म के चिंकारा केस में सलमान हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं. वहीं, 18 जनवरी को सलमान आर्म्स एक्ट के केस में लोअर कोर्ट से बरी हो चुके हैं. चार में से तीन मामलों में सलमान को राहत मिल चुकी हैं और अब ये आखिरी केस कांकाणी में काले हिरणों के शिकार का है जिसमें सलमान पर आज जोधपुर की सीजेएम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में पिछले 20 सालों से कानूनी प्रक्रिया शुरू है. बता दें चिंकारा वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित जीव हैं. सलमान और बाकी आरोपियों को अगर 3 साल से ज्यादा सजा होती है तो हर हाल में जेल जाना पड़ेगा. सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड नहीं होगी, तब तक जेल में ही सभी आरोपियों को रहना होगा. 3 साल या इससे कम सजा हुई तो उन्हें सेशन कोर्ट से ही बेल मिल सकती है.

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