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मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मकोका हटा, IPC की धाराओं के तहत चलेगा मुकदमा

29 सितंबर 2008 को मालेगांव के अंजुमन चौक पर एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल में एक ब्लास्ट हुआ था. इसमें सात लोगों की मौत हो गई थी वहीं 101 लोग घायल हुए थे. मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर के आधार पर सामने आया कि यह साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी. इस मामले में सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था.

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मालेगांव ब्लास्ट
  • December 27, 2017 7:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

मुंबई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों से मकोका का चार्ज हटा लिया है. गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मकोका, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूपीए) की धारा 17, 20 और 13 के तहत मामला नहीं चलाया जाएगा. हालांकि आईपीसी की कई अन्य धाराओं के तहत आरोपियों पर नए सिरे से चार्ज फिक्स किए जाएंगे. मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित पर 120B, 302, 307, 304, 326 427, 153A के साथ ही UAPA की धारा 18 (षडयंत्र) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

29 सितंबर 2008 को मालेगांव के अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने हुए बम धमाके में सात लोगों की मौत हुई थी साथ ही 101 लोग घायल हुए थे. धमाका एलएमएल फ्रीडम मोटर साइकिल में हुआ था. उस मोटरसाइकिल में विस्फोटक को फिट किया गया था. इस मामले में हत्या, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश के साथ यूपीए भी लगाया गया था. बाद में जांच एटीएस को सौंप दी गई थी. एटीएस ने मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर से मिले सुराग के आधार पर सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गिरफ्तार किया क्योंकि यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी. इसके बाद स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

इस मामले में 20 नवंबर 2008 को आरोपियों पर मकोका लगा दिया गया. एटीएस ने 21 जनवरी 2009 को पहला आरोप पत्र दायर किया जिसमें 11 आरोपी गिरफ्तार और तीन फरार दिखाए गए. लेकिन बाद में इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई. एनआईए ने तकरीबन चार साल की जांच के बाद 31 मई 2016 को नई चार्जशीट फाइल की थी. एनआईए की नई चार्जशीट में रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया.

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित के बाद दो और आरोपियों को जमानत

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