नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ आज केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस आर एफ नरीमन, ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी. पिछले साल 28 सितंबर को 4-1 के फैसले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि मंदिर में प्रवेश पर रोक लिंग भेदभाव है.
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