नई दिल्ली. Robert Vadra Money Laundering Case: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को कथित धनशोधन मामले में 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. वाड्रा के वकील ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को सूचित किया कि वाड्रा 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए मामले की जांच में शामिल होंगे. आज रॉबर्ट वा़्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होंगे.
- वाड्रा को जमानत देने वाली अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख तक वाड्रा की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा. इसके अलावा वाड्रा के वकील को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने का निर्देश दिया. वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि वाड्रा को राजनीतिक लाभ के लिए निशाना बनाया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे चल रहे हैं.
- वहीं ईडी के वकील ने अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि मनोज अरोड़ा, वाड्रा के करीबी सहयोगी से पूछताछ के दौरान, यह पाया गया कि लंदन में पेट्रोलियम कॉन्ट्रेक्ट के जरिए कई संपत्तियां खरीदी गई थी. यह मामला लंदन स्थित 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत की संपत्ति के एक सौदे में धनशोधन से जुड़ा है.
- ईडी ने अरोड़ा के खिलाफ धनशोधन का ममाला तब दर्ज किया जब उसका नाम एक अन्य मामले की जांच में सामने आया. कहा गया था कि फरार हथियार डीलर संजय भंडारी ने लंदन की संपत्ति खरीदी थी और 2010 में इसके रेनोवेशन पर हुए अतिरिक्त खर्चों के बावजूद उसी पुरानी कीमत पर बेच दी गई थी. 7 दिसंबर को अपनी जांच के दौरान ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु में कई परिसरों में खोजबीन की.
Robert Vadra Interim Bail 16 February: मनी लाउंड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक, 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत, 6 फरवरी को ईडी में पूछताछ
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