नई दिल्ली. यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी. वाड्रा को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी गई है. सीबीआई अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसमें उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं है.
वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने वाड्रा और मनोज अरोड़ा को आदेश दिया कि जब भी उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा, पेश होना पड़ेगा. साथ ही वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे.
गुरुवार को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. विदेश में वाड्रा की 19 लाख पाउंड से जुड़ी संपत्ति के मामले पर स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा कि वह वाड्रा और उसके सहयोगी मनोज अरोड़ा की याचिका पर 1 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे.वाड्रा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की जानी जरूरी है.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें कई मौके दिए गए लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. वह जवाब में टाल-मटोल कर रहे हैं. कोर्ट में ईडी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अहम चरण में है और वाड्रा संरक्षण को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. ईडी ने कहा कि अपराधियों के तौर-तरीकों को समझने के लिए अर्जी अहम है और एजेंसी को गहन जांच के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए.
ईडी ने कहा कि उन्हें कई आपत्तिजनक डॉक्युमेंट्स रिकॉर्ड मिले हैं, जो आरोपियों की जटिलताओं को दर्शाते हैं. ईडी ने कहा, आरोपियों ने विभिन्न संपत्ति से फायदा हासिल किया है, जिसकी जांच की जा रही है. बीते साल 7 दिसंबर को ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु में वाड्रा की संपत्तियों पर छापा मारा था.
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