Robert Vadra ED Money Laundering: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की सुनवाई सोमवार 25 मार्च तक टाल दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर अपनी कस्टडी में पूछताछ करने की मांग की है. ईडी ने कोर्ट में कहा कि न्याय के लिए जरूरी है कि प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए आजादी से काम करने के लिए दिया जाए.
नई दिल्ली. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत अर्ज़ी का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध करते हुए अर्जी को खारिज करने की मांग की है. इस मामले में ईडी ने कोर्ट से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में पूछताछ करना चाहता है. ईडी ने कोर्ट से अपने जवाब में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा गैरकानूनी तरीके से कई प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इस मामले में अभी जांच चल रही है जो एक अहम मोड़ पर है.कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत की सुनवाई सोमवार 25 मार्च तक टाल दी है.
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में न्याय के लिए जरूरी है कि ईडी को जांच के लिए स्वतंत्र तरीके से काम करने के लिए दिया जाए. ईडी ने आगे कहा कि रॉबर्ट वाड्रा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वाड्रा अग्रिम जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सभी आरोपियों के अपराध का अंजाम देने के तरीके का खुलासा करना जरूरी है. रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसमें विधायिका ने तीन साल से लेकर अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान रखा है.
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी को ही राजनीति में घसीट रहे है. ईडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का ये आचरण ही उन्हें कटघरे में खड़ा करता है.
ईडी ने कोर्ट से अपने जवाब में ये भी कहा है कि वाड्रा के पास से सीज किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, सर्विलांस से पर्याप्त सबूत मिले है, जो वाड्रा और उसके सहयोगियों उसकी विदेशों में अघोषित सम्पति का खुलासा करते हैं.
ईडी ने कहा कि अभी तक हुई जांच से साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा घरेलू और सरहद पार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं. वो इस मामले में जांच के दायरे में आने वाली सम्पतियों के मालिक हैं. ईडी ने कहा कि वाड्रा सभी आरोपियों के अपराध के तरीके का खुलासा करने वाली सबसे अहम कड़ी हैं.
ईडी ने वाड्रा की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपी आर्म्स डीलर सजंय भंडारी रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया और अभी शक है कि वो इस समय ब्रिटेन में छिपा हुआ है.