रांची. चारा घोटाला केस में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने लालू यादव की प्रोविजनल बेल की अवधि छह हफ्तों के लिए बढ़ा दी है. लालू यादव को ये लाभ स्वास्थ्य आधार पर इलाज के लिए मिला है. लालू ने प्रोविजनल जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए रांची हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू की प्रोविजनल जमानत अवधि बढ़ा दी है.
बीमारी के कारण लालू यादव को 11 मई से 6 हफ्तों की प्रोविजनल बेल मिली थी. इसके बाद लालू यादव इलाज के लिए मुंबई और बेंगलुरु गये. इसके पहले लालू यादव बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह के पैरोल पर बाहर आये थे. बता दें कि पिछले दिनों राजद सुप्रीमो की सुनवाई पर कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि 3 जुलाई तक बढ़ाई थी. वहीं आज शुक्रवार की सुबह जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत ने लालू की याचिका पर सुनवाई की और स्वास्थ्य के आधार पर दी गयी उनकी याचिका को मंजूर करते हुए प्रोविजनल बेल की अवधि 6 हफ्ते और बढ़ा दी.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने लालू प्रसाद की ओर से जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पक्ष रखा था. अब कोर्ट ने 10 अगस्त को लालू यादव को स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट फिर पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि लालू ने मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए तीन महीने की जमानत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए 6 सप्ताह की बेल दी है.
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