नई दिल्ली। CM Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से एक और राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने के मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल को शिकायतकर्ता से विवाद सुलझाने के लिए वक्त दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर दायर मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता राघव अवस्थी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता को बताया कि अदालत ने पहले उनसे समझौते की संभावना तलाशने के लिए कहा था और उन्होंने इस मामले में केजरीवाल के वकील को संदेश भी भेजा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
वहीं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने माना की कुछ इश्यू था। उन्होंने कोर्ट से थोड़ा और वक्त मांगा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि पहले से लगाई गई अंतरिम रोक आगे आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी और तब तक अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
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