देश-प्रदेश

प्राइवेट स्कूलों को SC से राहत, फीस वापस करने के आदेश पर लगी रोक

लखनऊ: नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना काल में ली गई फीस में से 15 प्रतिशत वापस करने का आदेश दिया गया था. ये आदेश इलाहबाद हाइकोर्ट ने दिया था जिसके बाद आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

कोरोना काल से जुड़ा है पूरा मामला

दरअसल ये पूरा मामला कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा सभी विद्यार्थियों से ली गई फीस से जुड़ा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया था कि वह कोरोना काल में ली गई फीस में से 15 फीसदी फीस वापस करें या उसे वर्तमान समय की फीस में एडजस्ट करें. लेकिन अब इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें, इस संबंध में लोटस वैली समेत अन्य स्कूलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

शीर्ष अदालत से राहत

सुप्रीम कोर्ट में लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला बिना प्राइवेट स्कूलों का पक्ष सुने ही लिया है. इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया था कि साल 2020-21 में कोरोना काल के दौरान ली गई कुल फीस का 15 फीसदी जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट किया जाए. हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें साल 2020-21 में वसूली गई फीस को 15 फीसद तक वापस किया जाए. इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसपर आज शीर्ष अदालत ने प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाया है.

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Riya Kumari

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