नई दिल्ली. केरल में बाढ़ के चलते हुई तबाही के मद्देनजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानि CBDT ने मंगलवार को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है.ये तारीख पहले 31 अगस्त थी लेकिन अब इसे 15 दिन आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी. पहले ही 26 जुलाई को विभाग ने आय़कर भरने की आखिरी तारीख को एक माह के लिए बढ़ा कर 31 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय दिया था.
बता दें कि सीबीडीटी ने कहा है कि आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स न भरने पर 1000, 5000 और 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. 5 लाख के भीतर इनकम टैक्स पर1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वर्ष 2018-19 के लिए 7 आयकर फॉर्म हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म आईटीआर 1 है. कई करदाता बीमा पॉलिसी, टैक्स-फ्री बॉन्ड और पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) से मैच्योरिटी को रिपोर्ट नहीं करते हैं.
हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन लाभों को आयकर से मुक्त किया जाता है तो भी आईटीआर दाखिल करते समय सभी आय का उल्लेख करना चाहिए. आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग को सभी आय का खुलासा करना आवश्यक है. आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद, करदाताओं को अपने रिटर्न को सत्यापित करना होगा क्योंकि असत्यापित रिटर्न अमान्य माना जाता है.
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