नई दिल्ली। नए साल का तोहफा आरबीआई ने अपने ग्राहकों को कुछ इस रूप में दिया है। यदि आपने बैंक मे लॉकर लिया हुआ है तो, नया साल आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2023 से बैंकों के लॉकर नियमों में कई बदलाव कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक […]
नई दिल्ली। नए साल का तोहफा आरबीआई ने अपने ग्राहकों को कुछ इस रूप में दिया है। यदि आपने बैंक मे लॉकर लिया हुआ है तो, नया साल आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2023 से बैंकों के लॉकर नियमों में कई बदलाव कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित अधिसूचना के तहत अब कोई भी बैंक लॉकर सुविधा को लेकर मनमानी नहीं कर सकेगा। ग्राहक को नुकसान होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी से मुकरना भी अब बैंक के लिए आसान नहीं होगा।
कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि, बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाता हैं, इसके अलावा हितों की रक्षा के लिए बैंकों की शर्तें आवश्यकता से अधिक कठिन होती हैं लेकिन नए नियमों के चलते शर्तें अधिक कठिन नहीं होंगी, साथ ही बैंक यह भी सुनिश्चित करेगें कि, लॉकर करार में कोई अनुचित शर्त शामिल नहीं है।
कई बार विषम परिस्थितियों में बैंक को अपने ग्राहक का लॉकर अनाधिकृत तौर पर खोलना पड़ता है, लेकिन नए नियमों के आधार पर अब बैंक यदि आनाधिकृत तौर पर लॉकर खोलता है तो उसे इसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई मेल पर इसी दिन अपने ग्राहक को देना अनिवार्य हो जाएगा। लॉकर को लेकर नए नियमों की सूचना लगातार एसएमएस के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा आप के द्वारा लॉकर का इस्तेमाल करने पर सूचना आपके ईमेल और एसएमएस पर पहुंचा दी जाएगी।
पुराने नियमों के चलते यदि लॉकर में ग्राहक का सामान खराब हो जाता था या फिर चोरी हो जाता था उस पर बैंक अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता था लेकिन अब सामान के खराब हो जाने पर या नूकसान होने पर बैंक को उसका मुआवजा देना होगा। प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर किसी भी परिस्थिती में यदि सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक देनदारी से नहीं बच पाएगा।