नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने के मामले में आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक शिकंजा कसा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को जानकारी दिया कि आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ जबकि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैक पर ऋण, अग्रिम-सांविधिक, ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगा है।
आरबीआई ने बताया कार्रवाई का कारण
आरबीआई ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक पर यह जुर्माना ऋण, अग्रिम-सांविधिक, ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन का के लिए लगाया गया है।
कोटक महिंद्रा बैक पर भी लगा जुर्माना
वहीं एक अन्य बयान में रिजर्व बैंक ने जानकारी दिया कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’, ‘बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली एजेंटों’, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ और ‘ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों’ से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियम के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने कस्टमर के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा नहीं है।
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