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RBI On Paytm Update: पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ने दी राहत, आरबीआई ने किया आदेश में संशोधन

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ी राहत दी है। दरअसल, आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थी, उसकी मियाद को बढ़ाकर अब 15 मार्च 2024 कर दिया गया है। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए आदेश में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर सख्त रोक लगा दिया था। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने ये आदेश जारी किया था। इस दौरान आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट(RBI On Paytm Update) बैंक को लेकर एफएक्यू भी जारी किया है।

आरबीआई ने किया आदेश में संशोधन

जानकार दे दें कि बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर आरबीआई ने 16 फरवरी 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट(ACT) के तहत 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई थी। लेकिन कस्टमर्स – दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अपने पुराने आदेश(RBI On Paytm Update) में कुछ संशोधन करने का फैसला किया है।

बैलेंस रकम खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है

बता दें कि आरबीआई ने अपने आदेश में बोला है कि पहले जानकारी दी गई थी कि 29 फरवरी 2024 के बाद कस्टमर के खाते, वॉलेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में कोई भी ना डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर टॉपअप किया जा सकेगा। हालांकि, इस आदेश पर 15 मार्च 2024 से लागू होगा। वहीं, आरबीआई ने कहा- कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है और ग्राहकों को पैसा निकालने व इस्तेमाल करने की छूट रहेगी। बता दें कि इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है।

डेडलाइन में नहीं होगी बदलाव

इस दौरान वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित किए जाते हैं उसको 29 फरवरी 2024 से पहले टर्मिनेट करने का आदेश लागू रहेगा। इसके साथ ही 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने के डेडलाइन में भी आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है।

पेटीएम पेमेंट बैंक को मिले निर्देश

बता दें कि आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि जितने भी अकाउंट या फिर वॉलेट में बैलेंस मौजूद है और उसको वापस निकालने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक मदद करे। इसके अलावा जिन खातों को लेकर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है या कोई न्यायिक अथॉरिटी के अधीन मामला चल रहा है, तो उसे छोड़ दिया जाए। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कहा है कि वो पार्टनर बैंक में जमा कस्टमर के पैसे को निकालने में मदद प्रदान करे।

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Janhvi Srivastav

मैं जान्हवी श्रीवास्तव, मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और मास्टर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। मुझे प्रिंट और सोशल मीडिया का अनुभव है, अभी मैं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म "इनखबर" में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर हूं।

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