नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है. केवाईसी के कुछ प्रावधानों और नियामकीय अनुपालन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है, अगर आपका भी इनमें से किसी बैंक में खाता है तो जरुर पढ़ लें. भारतीय रिजर्ब बैंक ने […]
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है. केवाईसी के कुछ प्रावधानों और नियामकीय अनुपालन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है, अगर आपका भी इनमें से किसी बैंक में खाता है तो जरुर पढ़ लें.
भारतीय रिजर्ब बैंक ने कुछ सरकारी बैंक पर शिकंज कसा है. केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख का जुर्माना लगाया है जबकि फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ का जुर्माना लगाया है. RBI ने कहा है कि बैंक की ओर से अपने ग्राहकों को जानिए अर्थात केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों और नियामकीय अनुपालन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है.
RBI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहक को जानिए अर्थात (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और नियामकीय अनुपालन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने अपने बयान जारी कर कहा कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने हेतु गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर भी 7.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फेडरल बैंक यह तय नहीं कर सका कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया गया या नहीं. बता दें कि आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर ऋणदाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई प्रतिबंध लगाए. RBI इस समय एक अन्य प्रतिबंधों के तहत प्रति जमाकर्ता निकासी पर 50,000 रु की सीमा लगाई है. साथ ही बैंक को आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना किसी तरह के ऋण को देने या नवीनीकृत करने, निवेश या नई जमा स्वीकार करने की भी अनुमति नहीं दी गई है.
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