RBI Full Control on Cooperative banks: पीएमसी घोटाले से आहत यूनियन की मांग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण नियंत्रण में रहें सहकारी बैंक

RBI Full Control on Cooperative banks, RBI ke paas ho cooperative bank ka control: पीएमसी बैंक घोटाले से आहत यूनियन ने मांग उठाई है कि सभी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण में रहें. दरअसल देश में शीर्ष 10 में शामिल शहर-आधारित सहकारी संस्था पीएमसी ने एचडीआईएल को तब भी कर्ज देना जारी रखा जब वो अपने पिछले कर्ज चुकाने से चूक गया था. ऐसे में इसका नुकसान पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है. आगे इस तरह के किसी भी नुकसान से बचने के लिए यूनियन ने ये मांग उठाई है.

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RBI Full Control on Cooperative banks: पीएमसी घोटाले से आहत यूनियन की मांग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण नियंत्रण में रहें सहकारी बैंक

Aanchal Pandey

  • October 16, 2019 8:59 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

मुंबई. पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने बुधवार को शहरी सहकारी समितियों के दोहरे अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने और उन्हें आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में लाने का सुझाव दिया. यूनियन ने यह भी कहा कि आरबीआई को वर्तमान वार्षिक ऑफसाइट पर्यवेक्षण के बजाय सभी सहकारी बैंकों का ऑनसाइट पर्यवेक्षण करना चाहिए. आरबीआई द्वारा बैंक में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के बाद 23 सितंबर से पीएमसी विनियामक प्रतिबंध के अधीन है. जनवरी से, आरबीआई ने अपने प्रशासक के तहत 24 सहकारी बैंकों को रखा था. संघ ने कहा, राज्यों और आरबीआई की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के तहत शहरी सहकारी समितियों का दोहरा अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाना चाहिए. यह अनुचित है और कुप्रबंधन और दुर्भावना के लिए गुंजाइश देता है. उन्हें बैंकों की तरह विशेष रूप से आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए.

बता दें कि शहरी सहकारी बैंकों को सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है. ये या तो प्रत्येक राज्य के राज्य सहकारी समितियों के साथ या 2002 के बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत है. वे राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं. आरबीआई केवल अपने बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है और इस प्रकार प्रबंधन पर कम नियंत्रण रखता है और उन पर साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी करता है. यह उनके कामकाज को सुव्यवस्थित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें परिचालन निर्देश भी जारी करता है. यूनियन ने कहा, सभी सहकारी बैंकों, विशेष रूप से उनके प्रधान कार्यालयों को, वर्तमान ऑफसाइट निगरानी के बजाय आरबीआई की नियमित ऑन-साइट पर्यवेक्षण के तहत लाया जाना चाहिए जो धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग का पता लगाने में विफल रहे हैं.

पिछले महीने, आरबीआई ने छह महीने के लिए पीएमसी पर प्रतिबंधों की एक कड़ी लगाई थी, क्योंकि यह पाया गया था कि रियल एस्टेट डेवलपर एचडीआईएल का एक्सपोजर 6,500 करोड़ रुपये के करीब था या 8,880 करोड़ रुपये के कुल लोन बुक साइज का पूरा 73 प्रतिशत था. बैंक ने बिना उचित परिश्रम के ये ऋण दिए और कंपनी के वास्तविक जोखिम और एनपीए को अपने बोर्ड और आरबीआई से छुपाया. देश में शीर्ष 10 में शामिल शहर-आधारित सहकारी संस्था, पीएमसी ने एचडीआईएल को तब भी कर्ज देना जारी रखा जबकी वो अपने पहले कर्ज नहीं चूका पाया था. यहां तक ​​कि 30 अगस्त को, उसने बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने के लिए एचडीआईएल को 98 करोड़ रुपये बढ़ा दिए थे.

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