Ratul Puri Arrested: 354 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी को किया गिरफ्तार, आज होंगे कोर्ट के सामने पेश

Ratul Puri Arrested: मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी, जो मोजर बेयर के कार्यकारी निदेशक थे, को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें 354 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया है. रतुल पुरी को आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई ने उनके खिलाफ, दीपक पुरी, नीता पुरी और अन्य के खिलाफ 354.51 करोड़ रुपये के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने के लिए एक एफआईआर दर्ज की थी.

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Ratul Puri Arrested: 354 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी को किया गिरफ्तार, आज होंगे कोर्ट के सामने पेश

Aanchal Pandey

  • August 20, 2019 9:31 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई ने उनके खिलाफ, दीपक पुरी, नीता पुरी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय बैंक को 354.51 करोड़ रुपये का धोखा देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. ईडी ने सोमवार को इस मामले में जांच शुरू की. उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया और मंगलवार यानि आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.

रतुल पुरी को मंगलवार तक अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी. रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के संबंध में जारी किया था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है. एफआईआर के अनुसार, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी, प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, पूर्णकालिक निदेशक नीता पुरी, निदेशक संजय जैन, निर्देशक विनीत शर्मा, लोक सेवक और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है.

सीबीआई के अनुसार, 16 अगस्त को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बैंक को 354.51 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत मिली थी. मोजर बेयर कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के निर्माण में शामिल था. कंपनी 2009 से विभिन्न बैंकों से ऋण ले रही थी और कई बार ऋण पुनर्गठन के लिए गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई के पास दायर शिकायत में दावा किया है.

यह आरोप लगाया गया है कि जब वह ऋण का भुगतान करने में असमर्थ थे, तो एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया था और अप्रैल 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था. एमबीआईएल ने धोखाधड़ी की और शिकायतकर्ता बैंक को धोखा दिया, जिससे खुद को गलत लाभ हुआ और ऋणदाता बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ जो सार्वजनिक धन का संरक्षक है.

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