नई दिल्ली: अगर परिवार में नया सदस्य शामिल होता है तो राशन कार्ड में उसका नाम जुड़वाना जरूरी हो जाता है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ नए सदस्य को भी मिल सके. खास बात यह है कि अब आप इस काम को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बगैर ऑनलाइन ही करवा सकते हैं. इसके लिए अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना होगा. आप वेबसाइट पर जाकर नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ें. विकल्प पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।
1. राशन कार्ड संख्या
2. परिवार के मुखिया का नाम
3. नए सदस्य का नाम
4. नए सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र
5. नए सदस्य का आधार कार्ड
6. नए सदस्य का मोबाइल नंबर
फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे. दस्तावेज अपलोड के बाद आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा. आवेदन शुल्क जमा के बाद आवेदन स्वीकृत हो जाएगा. राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
1. अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ें, विकल्प पर क्लिक करें।
3. फॉर्म भरें।
4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
5. आवेदन शुल्क जमा करें।
6. आवेदन जमा करें।
राशन कार्ड में राज्य के मुताबिक नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग होता है. आमतौर पर यह आवेदन शुल्क 100 से 500 तक होता है।
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