नई दिल्लीः वर्ष 2000 के बहुचर्चित संवासिनी प्रकरण मामले में विशेष एमपी – एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में शामिल राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर – जमानती वारंट जारी कर दिया है। उनके उपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाने का और तोड़फोड़ करने […]
नई दिल्लीः वर्ष 2000 के बहुचर्चित संवासिनी प्रकरण मामले में विशेष एमपी – एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में शामिल राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर – जमानती वारंट जारी कर दिया है। उनके उपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाने का और तोड़फोड़ करने का आरोप है। बता दें कि इस मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की पीठ ने सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
अदालत ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 21 नवंबर को उपस्थिती सुनिश्चित कराने को कहा गया है। वहीं अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अदालत ने कहा कि साल 2000 के इस पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्वरित निस्तारित करना है। आरोपी के खिलाफ कई तारिखों से गैर जमानती वारंट जारी है फिर भी वह हाजिर नहीं हो रहा है। वर्ष 2000 के बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप तत्कालीन कांग्रेस युवा अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर लगा था। इस प्रकरण में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना होना है।