महाराष्ट्र। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. लंबी बहस के कारण कोर्ट आज आदेश नहीं सुना सका. हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई. राणा दंपत्ति की ओर से दो वकीलों ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं. उधर, खार थाने का पक्ष रखने के लिए एसएसपी प्रदीप घरात कोर्ट में मौजूद रहे.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसएसपी ने कहा कि अगर कोई कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना उसका अधिकार है तो हमें देखना होगा कि यह कानून के दायरे में आता है या नहीं. जिसके घर के सामने यह किया जा रहा है कि उसकी सहमति है या नही. इस कार्य के जरिए सरकार गिराने की साजिश रची गई है.
पुलिस ने अदालत को बताया कि दंपति पर पहले ही कई मामलों में मामला दर्ज किया जा चुका है. रवि राणा पर पहले 17 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि नवनीत राणा के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं राणा के वकील की ओर से कहा गया कि मौजूदा सरकार सिर्फ शिवसेना की नहीं, इसमें तीन पार्टियां शामिल हैं. राज्य सरकार को चुनौती देना देशद्रोह नहीं है.
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत को बताया कि अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने की योजना सरल लग सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है. राज्य सरकार को चुनौती देने की बड़ी साजिश थी.
पुलिस ने यह भी दावा किया कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और ठाकरे के राजनीतिक विरोधी उन्हें “हिंदू विरोधी” के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वर्तमान शासन में हिंदुओं के लिए अपने धर्म का पालन करना मुश्किल है. वर्तमान में राणा दंपत्ति न्यायिक हिरासत में है, नवनीत राणा भायखला की महिला जेल में बंद है जबकि उनका पति पूर्वी महाराष्ट्र के तलोजा स्थित जेल में बंद है.
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