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मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर राणा अयूब को कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अय्यूब को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राणा अय्यूब की याचिका भी खारिज कर दी है। अब राणा अय्यूब को विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा। […]

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राणा अय्यूब
  • February 7, 2023 1:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अय्यूब को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राणा अय्यूब की याचिका भी खारिज कर दी है। अब राणा अय्यूब को विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था, इसके खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटाखटाया था। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी है।

क्या है आरोप ? 

बता दें, राणा अय्यूब ने कथित रूप से एक ऑनलाइन क्राउड – फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया था। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी। इन पैसों में अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख रुपए की एफडी भी बनवाई थी। जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपए इस्तेमाल किए थे।

शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को समन को चुनौती देने वाली अय्यूब की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत से कहा था कि राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 जनवरी को सुनवाई की कार्यवाही 31 जनवरी के बाद की तारीख तक स्थगित कर दी थी।

इससे पहले पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की संपत्तियों की कुर्की संबंधित कोई  और कदम उठाने से रोक लगा दी थी। ईडी ने एक लुक आउट सर्कुलर जारी करके पत्रकार को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन उन्हें राहत मिल गई थी और अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी।

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