देश में कब से लागू होगा हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्लान, मंत्री ने संसद में दिया जवाब

नई दिल्ली, एक जुलाई से देश भर में लागू होने वाला नया लेबर कोड फिलहाल कुछ राज्यों की वजह से अटका पड़ा है. सरकार चार बड़े बदलाव के लिए नया लेबर कोड लेकर आई है. नए कोड लागू होने के बाद सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन-हैंड सैलरी तक में बदलाव हो जाएगा, लोग अब सप्ताह […]

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देश में कब से लागू होगा हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्लान, मंत्री ने संसद में दिया जवाब

Aanchal Pandey

  • July 18, 2022 8:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली, एक जुलाई से देश भर में लागू होने वाला नया लेबर कोड फिलहाल कुछ राज्यों की वजह से अटका पड़ा है. सरकार चार बड़े बदलाव के लिए नया लेबर कोड लेकर आई है. नए कोड लागू होने के बाद सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन-हैंड सैलरी तक में बदलाव हो जाएगा, लोग अब सप्ताह में तीन दिन छुट्टी मिलने के इंतजार में हैं. आज संसद में नए वेज कोड को लेकर श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बड़ी जानकारी दी है, रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित सवालों के जवाब में कहा कि नए लेबर कोड को लागू करने की फिलहाल कोई डेडलाइन जारी नहीं की गई है.

ड्रॉफ्ट नियम हो रहा तैयार

राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ज्यादातर राज्यों ने चार लेबर कोड पर नियमों का मसौदा केंद्र को भेज दिया है. अटकलें लगाई जा रही थीं कि एक जुलाई से नए लेबर कोड को लागू किया जा सकता है लेकिन फिलहाल कुछ राज्यों की तरफ से कोड्स में ड्राफ्ट कमेंट आने बाकी हैं. अब तक कुल 31 राज्यों ने नए वेज कोड पर अपने ड्रॉफ्ट नियम केंद्र को भेज दिए हैं.

चार नए कोड

नए लेबर कोड का असर नौकरीपेशा लोगों की सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर उनकी इन हैण्ड सैलेरी तक में दिखेगा. नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़ा है.

सप्ताह में तीन दिन छुट्टी

नए लेबर कोड के तहत चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारियों के दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे. मतलब ये कि इस नए लेबर कोड के तहत अब आपको पहले की तरह 8 या 9 घंटे नहीं, बल्कि 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ सकता है यानी पूरे सप्ताह भर में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे काम करने होंगे, लेकिन आपको सप्ताहिक छुट्टी तीन दिन की दी जाएगी.

छुट्टियों में बदलाव

नए लेबर कोड में छुट्टियों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है, फिलहाल किसी भी संस्थान में लंबे समय तक की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को साल में कम से कम 240 दिन काम करना ही होता है लेकिन नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों को 180 दिन यानी 6 महीने ही काम करना होगा.

सैलेरी में कटौती

नए वेज कोड के लागू होने के बाद आपकी इन हैण्ड सैलेरी कम हो जाएगी. सरकार ने पे रोल को लेकर नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए. अब अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो आपका आपके पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा. ऐसे में पीएफ में पहले के मुकाबले अधिक पैसा जमा होगा, जिससे रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अधिक पैसा मिलेगा.

छुट्टियों को कैश करवाना

नए लेबर कोड के तहत साल में मिलने वाली छुट्टियों को कैश करवाया जा सकता है. यानी अगर आपने साल में साप्ताहिक छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी नहीं ली है तो छुट्टी के कैरी फॉरवर्ड नहीं होने पर आप अपनी 300 छुट्टियों को कैश करवा सकते हैं.

 

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