Ram Mandir Donation Income Tax Exempted: यूपी की अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में योगदान देने से व्यक्ति की आस्था तो मजबूत होगी ही साथ ही अब आयकर में भी फायदा मिलेगा. जी हां, मंदिर निर्माण में जो डोनेशन दिया जाएगा उसका असर आपके टैक्स पर भी पड़ेगा. नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के अंतर्गत लाने का फैसला किया है.
नई दिल्ली. देश में करोड़ों लोगों की आस्थाएं यूपी के अयोध्या की राम मंदिर से जुड़ी हैं. दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसके निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई. नरेंद्र मोदी सरकार के साथ आम लोग भी अपने हैसियत के हिसाब से मंदिर निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं. खास बात है कि मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने से व्यक्ति की आस्था तो मजबूत होगी ही साथ ही अब आयकर में भी फायदा मिलेगा. जी हां, मंदिर निर्माण में जो डोनेशन दिया जाएगा उसका असर आपके टैक्स पर भी पड़ेगा.
शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80जी के अंतर्गत लाने का फैसला किया. सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ इसकी जानकारी दी. नोटिफिकेशन में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राम मंदिर ट्रस्ट को जो डोनेशन दी जाएगी उससे प्रावधानों के अनुसार इनकम टैक्स में छूट मिलेगी.
दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 जी के तहत ऐतिहासिक मान्यताओं वाली जगहों और सार्वजनिक पूजा स्थलों में दिए गए दान पर आयकर छूट की अनुमति देता है. हालांकि, इसकी कुछ शर्तें जरूर हैं.