Rakesh Asthana: दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में निपटारा करे हाईकोर्ट

Rakesh Asthana : दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला एडजर्न कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है।

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Rakesh Asthana: दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में निपटारा करे हाईकोर्ट

Aanchal Pandey

  • August 25, 2021 6:11 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला एडजर्न कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है।

भूषण ने कहा- “वैसे भी यह को-वॉरेंटो रिट है तो सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करे।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, “दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना नियुक्ति से संबंधित मामले का  दो हफ्ते में निपटारा करे।” हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट को हम निर्देश देना चाहेंगे कि दो हफ्ते में राकेश अस्थाना से संबंधित याचिका का निपटारा करें। प्रशांत भूषण ने कहा कि बेतुकी याचिकाएं जानबूझकर हाईकोर्ट में दाखिल की जा रही हैं। यह नियुक्ति कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है और यही वजह है कि मैं आपसे इस मामले कि सुनवाई करने की गुजारिश कर रहा हूं।

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