नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित करने के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए राघव चड्ढा को सुलह का रास्ता सुझाया है. कोर्ट ने उनसे राज्यसभा के सभापति से माफी मांगने को कहा है. इसके […]
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित करने के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मसले को सुलझाने के लिए राघव चड्ढा को सुलह का रास्ता सुझाया है. कोर्ट ने उनसे राज्यसभा के सभापति से माफी मांगने को कहा है. इसके बाद निलंबन रद्द करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा के माननीय सभापति से मिला. उन्होंने लिखा कि मैंने माननीय सभापति से निलंबन रद्द करने के संबंध में शीघ्र बैठक के लिए समय मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने राघव के वकील की दलीलें दर्ज कीं, जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद राघव चड्ढा का उस सदन की गरिमा को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था, जिसके वह सदस्य हैं और वह माफी मांगने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष से मिलेंगे। पूरे मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई दिवाली के बाद होगी.
शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सभापति की कार्रवाई पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा के सभापति को सदन के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और मुद्दे का समाधान करना चाहिए. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने के मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सदन के किसी प्रतिष्ठित सदस्य को इस प्रकार से सदा के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि निलंबन एक दिन या एक सत्र के लिए है.
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