नई दिल्ली. चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा और 11 करोड़ का जुर्माने के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बता दें कि सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव पर 11 करोड़ रु. का जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को जमानत दे दी. इस सजा और जुर्माने के खिलाफ राजपाल यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. बता दें कि राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के लिए दिल्ली की एक कंपनी से लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने कंपनी को चेक दिए, जो सात बार बाउंस हो गए थे.
15 अप्रैल को हुई सुनवाई में कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अमित अरोड़ा ने फिल्म बनाने के नाम पर 5 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दिया था. जिसके बाद सोमवार को सजा का ऐलान किया गया था. फैसला आने के बाद राजपाल यादव ने कहा है कि वह अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं और वो उच्चन्यायालय में जाने की भी बात की.
राजपाल यादव पर 5 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने का आरोप है. बताया जा रहा है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े सात अलग-अलग केस दर्ज कराए थे. इन केसों में कोर्ट ने उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद साल 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उस वक्त उनको चार दिन तक जेल में रहना पड़ा था.
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस में दोषी करार, 23 को सुनाई जाएगी सजा
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