नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में यूएई से प्रत्यर्पित करके लाए गए दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत 5 लाख के निजी मुचलके पर दी है. साथ ही कहा है कि राजीव सक्सेना को इसी राशि के दो जमानती देने होंगे. इससे पहले कोर्ट राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दे चुका था जिसकी अवधि 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी.
राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर जमानत की मांग की थी. पहले अदालत ने राजीव सक्सेना को 14 फरवरी से सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर 25 फरवरी कर दिया गया था. अब राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दे दी गई है. राजीव सक्सेना की जमानत याचिका में कहा गया था कि वो हृदय रोग और ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं. इस याचिका पर एम्स से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई. राजीव सक्सेना को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद जमानत दी गई.
बता दें हाल ही में राजीव सक्सेना हो यूएई से अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करके लाया गया था. यूएई की सुरक्षा एजेंसियों ने राजीव सक्सेना को 4 फरवरी को दुबई से गिरफ्तार किया था. राजीव सक्सेना के साथ दीपक तलवार को भी गिरफ्तार किया गया था. ईडी की टीम प्राइवेट जेट से आरोपियों को दुबई से दिल्ली लेकर आई थी. इन पर अगस्ता डील में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं.
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