Rajasthan Budget 2022 राजस्थान, Rajasthan Budget 2022 राजस्थान सरकार ने आज सदन में बजट पेश किया है. इस बजट में लाखो पेंशन धारको के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया है. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की […]
राजस्थान, Rajasthan Budget 2022 राजस्थान सरकार ने आज सदन में बजट पेश किया है. इस बजट में लाखो पेंशन धारको के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया है. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई है. इस सन्दर्भ में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर कहा कि-
”हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.”
प्रदेश में अब पुरानी पेंशन स्किम लागू होने से पेंशनधारको को रिटायर होने के बाद पहले की तरह वेतन की आधी राशि मिलेगी। यानि अंशदायी पेंशन योजना अब खत्म हो जाएगी। नए पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था.
– जीपीएफ की सुविधा.
– पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं.
– रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटी.
– पूरी पेंशन सरकार देती है.
– रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन.
– सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी.
– सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी.
– हर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा.
– जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं.
– रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति.
– जीपीएफ की सुविधा नहीं है.
– वेतन से प्रतिमाह 10 फीसद कटौती.
– निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं. यह पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगी.
– नई पेंशन बीमा कंपनी देगी. यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा.
– रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी.
– पारिवारिक पेंशन खत्म
– लोन की कोई सुविधा नहीं (विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल तीन बार रिफंडेबल लिया जा सकता है)
– रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40 फीसद राशि वापस मिलेगी, उस पर आयकर लगेगा.
– नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर पर आधारित, जो जोखिम पूर्ण है.
– महंगाई व वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा.