पटना: राजस्थान के पत्रकार दुर्ग सिंह पुरोहित को पटना के एससी/एसटी कोर्ट ने जमानत दे दी. यह मामला एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए थे. इस बड़ी राहत के साथ ही पत्रकार के परिवार वाले पटना पहुंच गए. बता दें पिछले दिनों पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था.
पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित से जुड़ा पूरा मामला
दरअसल ये मामला एक दलित मजदूर की कथित प्रताड़ना से जुड़ा है. नालंदा के रहने वाले राकेश पासवान ने राजपुरोहित पर पैसे गबन करने और जातिसूचक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया जिसके बाद 19 अगस्त को दुर्ग सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार कर पटना भेजा गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पत्रकार एक निजी चैनल से जुड़ा हुआ है. दुर्ग सिंह राजपुरोहित का कहना है कि वह कभी पटना गए ही नहीं तो मारपीट का सवाल ही पैद नहीं होता.
पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित हाई प्रोफाइल मामले ने तूल जब पकड़ा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए. इस केस में शुक्रवार को दोपहर बाद में सुनवाई शुरू हुई. जहां पत्रकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी एक्ट में साफ साफ आदेश दिया था, कि बिना एसपी के आदेश के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. जबकि पत्रकार को राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार कर पटना लगाया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पत्रकार को बड़ी राहत दी साथ ही उन्हें 5-5 हजार के दो पर्सनल बॉन्ड भरवाए. इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.
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