देश-प्रदेश

मानहानि मामला: 4 अगस्त को होगी राहुल गांधी की अगली सुनवाई, गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस

नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने चार साल पुराने मोदी सरनेम मामले को लेकर मिली 2 साल की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है. अब शीर्ष अदालत राहुल गांधी के दोषसिद्धि मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को करेगी.

गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी के मसले पर दोनों से 10 दिन में जवाब मांगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है. जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. वहीं सूरत अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी.

 

जानिए कब क्या हुआ

दरअसल साल 2019 में लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल को अपना संबोधन दिया था. इस संबोधन के दौरान उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को जोड़ते हुए विवादित बयान दिया था.

बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज़ करवाया था. इस मामले में चार साल बाद 499, 500 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई. ये सजा 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने सुनाई थी जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई. इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया लेकिन वहां से भी उन्हें झटका लगा. कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में भी अप्लाई किया लेकिन वहां भी उन्हें दोषी करार दिए जाने पर कोई राहत नहीं मिली. अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख किया है.

Riya Kumari

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