September 8, 2024
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मोदी सरनेम मामला: SC से झटका मिला तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी

  • WRITTEN BY: Riya Kumari
  • LAST UPDATED : July 21, 2023, 8:58 am IST

नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका अपर सुनवाई करेगा. इस याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी जिसमें 2 साल की सजा को चुनौती दी गई है. बता दें, राहुल गांधी ने 15 जुलाई को अर्जेन्ट सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी जिसपर 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ करवाने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी कैविएट दाखिल करके अपील की थी कि इस मामले में उनका पक्ष सुने बिना फैसला ना लिया जाए.

छह साल तक लग जाएगी रोक

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की ओर से उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे. लेकिन यदि आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो वह 2031 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. दरअसल सजा पूरी होने के छह साल बाद तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है. वहीं 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सांसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है.

 

जानिए कब क्या हुआ

दरअसल साल 2019 में लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल को अपना संबोधन दिया था. इस संबोधन के दौरान उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को जोड़ते हुए विवादित बयान दिया था.

बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज़ करवाया था. इस मामले में चार साल बाद 499, 500 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई. ये सजा 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने सुनाई थी जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई. इसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया लेकिन वहां से भी उन्हें झटका लगा. कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में भी अप्लाई किया लेकिन वहां भी उन्हें दोषी करार दिए जाने पर कोई राहत नहीं मिली. अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख किया है.

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