नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर अब 20 फरवरी को सुनवाई होगी। राहुल गांधी की तरफ से आज एमपी-एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने एप्लीकेशन दाखिल करते हुए कोर्ट से जमानत के लिए समय मांगा है। बता दें कि अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ था। अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में दलीलें दी कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ों न्याय यात्रा के चलते नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं।
पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण राहुल नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए ताकि उस तारीख पर पहुंचकर हम जमानत करा सके। हमने कोर्ट से बताया है कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं दी गई है। नकल दिलाई जाए ताकि हम आपत्ति दर्ज करा सकें। मुकदमें में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 फरवरी की तारीख तय की है।
बता दें कि कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को बेंगलुरू में आयोजित प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया है। इसमें कोर्ट ने पूर्व में राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया था।
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