Rahul Gandhi Not Guilty In RSS Defamation Case: आरएसएस मानहानि मामले में मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है. राहुल गांधी ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया जिसके बाद अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी. दरअसल राहुल गांधी पर गौरी लंकेश के मर्डर से बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को जोड़ने का आरोप था.
नई दिल्ली. Rahul Gandhi Not Guilty In RSS Defamation Case: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS) मानहानि मामले में मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है. राहुल गांधी को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी के निजी मुचलके की रकम भरी है. दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से गौरी लंकेश के मर्डर को जोड़ने का आरोप था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
इससे पहले राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश होने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाए. कोर्ट के भीतर राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम मौजूद रहे. बता दें कि गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
Defamation case filed against Rahul Gandhi for allegedly linking Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology": Rahul Gandhi pleads not guilty. He has been released on Rs 15000 surety amount. Ex MP Eknath Gaikwad has given surety for Rahul Gandhi. pic.twitter.com/QVGlntFi2L
— ANI (@ANI) July 4, 2019
राहुल गांधी ने शिवड़ी कोर्ट से बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने अदालत में कुछ भी नहीं कहा, मैं पेश होने के लिए आया था. यह विचारधाराओं की लड़ाई है, मैं गरीब और किसानों के साथ मजबूती से खड़ा हूं. आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है. मैं पिछले 5 साल से इस बार 10 गुना अधिक संघर्ष करूंगा. कोर्ट ने आरएएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है.
#WATCH Rahul Gandhi after appearing in a Mumbai court in a defamation case: I didn't say anything in court,I had to appear. It's a fight of ideology,I'm standing with the poor & farmers.'Aakraman ho raha hai, mazaa aa raha hai'. I'll fight 10 times harder than I did in last 5 yrs pic.twitter.com/AoeQJfdTBU
— ANI (@ANI) July 4, 2019
याचिकाकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मुकदमे दर्ज कराए थे, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था. ध्रुतिमन जोशी ने याचिका में कहा कि गौरी लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिेए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था. बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है. इससे पहले एक आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा की हत्या के लिए कथित रूप से संघ पर आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी.