नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता जाने से विपक्षी दल भड़कें हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर केंद्र […]
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता जाने से विपक्षी दल भड़कें हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव का श्राप लगा है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को लालू यादव जी का श्राप लगा है। जब चारा घोटाले में आदेश आया था और लालू यादव की संसद सदस्यता जाने वाली थी, उस वक्त राहुल ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को मीडिया के सामने फाड़ दिया था। उस समय लालू जी ने राहुल गांधी को श्राप दिया था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो संसद में रखना नहीं चाहते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भी जाएंगे। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी।
बता दें कि, इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को दो साल की सजा के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे।बता दें कि, इससे पहले गुरुवार को चार साल पुराने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को 2 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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