नई दिल्लीः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए जेबकतरे वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त तेवर अपना लिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश जारी किया है कि आठ हफ्ते के अंदर मामले का निपटारा करें। बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम के लिए जेबकतरे का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत किया था। राहुल गांधी ने 22 नवंबर को अपने भाषण के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनेताओं के द्वारा इस तरह के शब्दों के प्रयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश मांग की गई थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पीएम को जेबकतरा कहा था। यह शब्द उनके मुंह से निकलना सही नहीं था।
दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राहुल गांधी के बयान सही नहीं है। चुनाव आयोग मामले की जांच कर रही है और गांधी को नोटिस भी भेज चुकी है। अदालत द्वारा 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। बता दें कि याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को कहा था कि गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति को जेबकतरे कहा था।
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