Rahul Gandhi की सजा पर संसद में होगी चर्चा? सांसद ने ओम बिरला को लिखा पत्र

नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें, ये पूरा मामला चार साल पुराने राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है जहां उन्होंने मोदी सरनेम पर कमेंट किया था. हालांकि कोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती देने से मना कर दिया था लेकिन उन्होंने कोर्ट का रुख किया है. दूसरी ओर राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर कांग्रेस सांसद एआर चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है.

Congress MP AR Chowdhury writes to Speaker Om Birla demanding a debate in Parliament on the disqualification of Rahul Gandhi as MP

"There should be a debate in the Parliament as to ascertain the fact that whether our leader Shri Rahul Gandhi ji has been awarded disproportionate… pic.twitter.com/tk85tUsKHw

— ANI (@ANI) April 4, 2023

चार साल पुराने बयान पर बवाल

दरअसल राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस सांसद एआर चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता की सजा के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की मांग की है. बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. उनके इसी भाषण को लेकर सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज़ करवाया गया था. पिछले महीने इस मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना गई है.

चिट्ठी में कही ये बात

अब कांग्रेस सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य ठहराए जाने पर संसद में बहस कराने की मांग की है। सांसद ने ओम बिरला को इस संबंध में प्त्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि “संसद में एक बहस होनी चाहिए ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि क्या हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को असंगत सजा दी गई है। क्योंकि इसमें असंगति या कानून की समानता की बू आती है।” साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के आदेश में संसद सदस्यों को मिलने वाली व्यवस्था का ध्यान ना रखने की आशंका भी जताई है.

बता दें, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के साथ ही राहुल गांधी के वकीलों ने दो और एप्लीकेशन भी दायर की है। जिसमें पहली एप्लीकेशन में दो साल की सजा को सस्पेंड करके अंतिम फैसला होने तक के लिए जमानत पर रिहा किए जाने का था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है । वहीं दूसरे आवेदन में राहुल गांधी को दोषी करार देने के मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है।

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