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RAGGING: कोयंबटूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के दौरान जूनियर छात्र का सिर मुंडवाकर, घंटों बेल्ट से पीटा

चेन्नई: तमिल नाडु के कोयंबटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एक इंजीनियरिंग छात्र से रैंगिंग के बाद हंगामा मच गया. रैगिंग और जूनियर्स से मारपीट के आरोप में पुलिस ने 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है. पीड़ित पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि सीनियर्स […]

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RAGGING: कोयंबटूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के दौरान जूनियर छात्र का सिर मुंडवाकर, घंटों बेल्ट से पीटा
  • November 8, 2023 7:59 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

चेन्नई: तमिल नाडु के कोयंबटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एक इंजीनियरिंग छात्र से रैंगिंग के बाद हंगामा मच गया. रैगिंग और जूनियर्स से मारपीट के आरोप में पुलिस ने 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है.
पीड़ित पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने उसके साथ मारपीट की, इस दौरान उन्होंने जबरन उसका सिर भी मुंडवा दिया.

जब छात्र ने शराब के लिए पैसे देना से किया इंकार

पुलिस के मुताबिक इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के छात्र को उसके सीनियर पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहे थे. उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था. सीनियर्स का आरोप है कि छात्र ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सीनियर्स नाराज हो गए. सोमवार को वे उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसे घंटों पीटा गया। पुलिस ने कहा- सीनियर्स ने जूनियर छात्र को बेल्ट से मारा, जिससे उसके शरीर पर खरोंचें भी आई हैं. बताया जा रहा है कि इस घटना को सीनियर्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया.

पीलामेडु पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

जब छात्र हॉस्टल में अपने कमरे में गया तो उसने फोन कर अपने माता-पिता को इस बारे में बताया. इसके बाद वह कोयंबटूर पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से घटना की शिकायत की. उन्होंने ई2 पीलामेडु पुलिस स्टेशन में सात आरोपी छात्रों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार 7 नवंबर की रात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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आरोपी छात्रों पर इन धाराओं के तहत हुआ केस

आरोपी छात्रों पर धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियारों या उपकरणों के इस्तेमाल से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (झूठा कारावास), 143 (गैरकानूनी सभा), 355 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत केस दर्ज किया गया है। छात्रों के खिलाफ धारा 506 (i) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और तमिलनाडु रैगिंग निषेध अधिनियम 1997 की धारा 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें दो साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है.

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