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पंजाब: कांग्रेस नेता धर्मसोत को HC से राहत, केजरीवाल के फैसले के आधार पर मिली अंतरिम जमानत

चंडीगढ़: पंजाब में कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने साधु सिंह को अंतरिम जमानत दी है. उच्च न्यायालय ने साधु को जमानत देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के फैसले को आधार बनाया है. कोर्ट ने साधु सिंह […]

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(Sadhu Singh Dharamsot)
  • May 14, 2024 10:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 months ago

चंडीगढ़: पंजाब में कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने साधु सिंह को अंतरिम जमानत दी है. उच्च न्यायालय ने साधु को जमानत देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के फैसले को आधार बनाया है. कोर्ट ने साधु सिंह को चुनाव प्रचार करने के लिए 5 जून तक अंतरिम जमानत दी है.

केजरीवाल को मिली 1 जून तक जमानत

इससे पहले शराब नीति मामले में 40 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी. उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को 24 दिनों के लिए जमानत दी है. इसके बाद 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर दी है जमानत

बता दें AAP सुप्रीमो को यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है. जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और ये असाधारण परिस्थिति है. अदालत ने शुक्रवार को शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि हमारी शर्त है कि वे (केजरीवाल) सरकार के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे. न ही कोई आधिकारिक कार्य करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हितों का टकराव होगा.

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