नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे. उन्हें रिसीव करने के लिए पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी. इसके बाद 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा.
बता दें AAP सुप्रीमो को यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है. जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और ये असाधारण परिस्थिति है. अदालत ने शुक्रवार को शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि हमारी शर्त है कि वे (केजरीवाल) सरकार के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे. न ही कोई आधिकारिक कार्य करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हितों का टकराव होगा.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जमानत के पक्ष में कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है. यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति हैं. लोकसभा का चुनाव चल रहा है और केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं. अगर चुनाव नहीं चल रहा होता तो अंतरिम जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता.
AAP पर गहराए संकट के बादल, पहली बार किसी पार्टी संग होगा ऐसा!
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
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