Punjab Assembly Election 2022: नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया

Punjab Assembly Election 2022 पंजाब . Punjab Assembly Election 2022 पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर चुके हैं. वहीँ आज (Shiromani Akali Dal) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने जानकरी दी है कि शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सत्ता धारी पार्टी के नेता […]

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Punjab Assembly Election 2022: नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया

Girish Chandra

  • January 26, 2022 8:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

Punjab Assembly Election 2022

पंजाब . Punjab Assembly Election 2022 पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर चुके हैं. वहीँ आज (Shiromani Akali Dal) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने जानकरी दी है कि शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया सत्ता धारी पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत के खिलाफ अमृतसर पूर्व (Amritsar East) से मैदान में पारी के दावेदार होंगे।

बता दें ड्रग मामलें में मिली जमानत के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया कांग्रेस पर हमलावर है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे फसाया है, प्रदेश में पहली बार 3 महीने के भीतर 4 डीजीपी बदले गए हैं. अकाली दल के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के सविधान का सम्मान करने की बात तो करती हैं लेकिन गणतंत्र दिवस और संविधान का मजाक बना रखा है.उन्होंने कहा कि ईडी ने जो सुखपाल खैहरा को आरोपी बनाया है, उसके नशा तस्करों के साथ संबंध लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उनपर कार्रवाई नहीं कर रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले पंजाब के पूर्व डीजीपी ने गैंगेस्टर से बातचीत की थी और पीएम को सबक सिखाने की बात कही थी.

मजीठिया को कोर्ट ने दी 3 दिन की राहत

अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट ने गिरफ़्तारी से तीन दिन की राहत दी है ताकि वे उच्चतम न्यायालय में अपनी ज़मानत के लिए याचिका दायर कर सके. बता दें हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है और उन्हें इस ख़ारिज याचिका के खिलाफ चुनौती डालने के लिए तीन दिन का समय दिया है. हाईकोर्ट से याचिका के ख़ारिज होने के चलते मजीठिया को बड़ा नुकसान हुआ है क्योकि अगले महीने होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उनके इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

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