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सजा सिर्फ एक में! क्या बाकी के 4 मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ होगा एक्शन?

Rahul Gandhi Case: राहुल गांधी अब हर जगह से परेशानियों में घिरे नज़र आ रहे हैं। बता दें, सूरत की एक अदालत ने गुरुवार (23 मार्च) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया। यह मामला साल 2019 में दर्ज ‘उपनाम मोदी’ के बारे में उनकी टिप्पणी से जुड़ा था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। हालांकि, सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी को भी जमानत मिल गई। इस खबर में अब हम आपको 2014 से राहुल गांधी के खिलाफ दायर सभी मानहानि के मामलों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं।

 

 

पहला मामला साल 2014 में

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पहला मानहानि का केस साल 2014 में हुआ था। यह मामला अभी भी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। भिवंडी में एक भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने संघ (RSS) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया। संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

 

2016 का भी एक मामला

बाद में, साल 2016 में, राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी, असम में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दायर किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि संघ के सदस्यों ने उन्हें 16वीं शताब्दी के वैष्णव बारपेटा सतरा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। असम में मठ। उनके आरोप से संघ की छवि खराब हुई है। यह मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है।

 

20 करोड़ रुपये की मानहानि का केस

2018 में, झारखंड की राजधानी रांची में राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। यह मामला रांची अनुविभागीय दंडाधिकारी की अदालत में है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज किया गया था। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने ‘मोदी चोर है’ जैसी बात कही थी।

गौरी लंकेश के क़त्ल से जुड़ा

 

उसी वर्ष, महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में हुई है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। ट्रेड यूनियन नेता ने दायर किया था मुकदमा राहुल पर गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ने का आरोप है।

 

 

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Amisha Singh

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