नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन सरकार ने इसे तत्काल लागू कर दिया। उच्च न्यायालय से भी हमें राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत इस पर रोक लगाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर नोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दिया है। मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तुरंत रोक लगाने की मांग पर अपनी दलीलें रखीं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है तथा मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। हम ये निर्देश देते हैं कि फिलहाल नमाज और पूजा दोनों अपनी-अपनी जगहों पर चलती रहे।
इस दौरान व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभी निचली अदालतों में इस मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय के दखल की जरूरत नहीं है।
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