लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के खिलाफ फिल्म आदिपुरुष के निर्माता-निर्देशक आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उनके वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन चीफ जस्टिस का कहना है कि वह सुनवाई का अनुरोध कल उनके सामने रखें. उच्च न्यायालय ने […]
लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के खिलाफ फिल्म आदिपुरुष के निर्माता-निर्देशक आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उनके वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन चीफ जस्टिस का कहना है कि वह सुनवाई का अनुरोध कल उनके सामने रखें. उच्च न्यायालय ने फिल्म आदिपुरुष में धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दर्शाने के लिए निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए आदेश दिया है.
बता दें इससे पहले फिल्म आदिपुरुष को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की थी. वहीं न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह और न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की अवकाशकालीन पीठ ने फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की थी. ये याचिकाएं कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की तरफ से अदालत में दर्ज की गई है. इन याचिकाओं में फिल्म में धार्मिक पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से दर्शाने का आरोप लगाते हुए फिल्म को बैन करने की मांग की गई थी.
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म आदिपुरुष को बनाते वक्त जनभावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है. जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया.
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