देश-प्रदेश

राष्ट्रपति चुनाव 2022: जानिए किस राज्य के विधायक के वोट की कितनी होती है वैल्यू

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जायेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले होना जरूरी है।

राज्य सदस्यों की संख्या एक सदस्य के वोट की वैल्यू सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू
आंध्र प्रदेश 175 159 27,825
अरुणाचल प्रदेश 60 08 480
असम 126 116 14,616
बिहार 243 173 42,039
छत्तीसगढ़ 90 129 11,610
गोवा 40 20 800
गुजरात 182 147 26,754
हरियाणा 90 112 10,080
हिमाचल प्रदेश 68 51 3,468
झारखंड 81 176 14,256
कर्नाटक 224 131 29,344
केरल 140 152 21,280
मध्य प्रदेश 230 131 30,130
महाराष्ट्र 288 175 50,400
मणिपुर 60 18 1,080
मेघालय 60 17 1,020
मिजोरम 40 08 320
नगालैंड 60 09 540
ओडिशा 147 149 21,903
पंजाब 117 116 13,572
राजस्थान 200 129 25,800
सिक्किम 32 07 224
तमिलनाडु 234 176 41,184
तेलंगाना 119 132 15,708
त्रिपुरा 60 26 1,560
उत्तराखंड 70 64 4,480
उत्तर प्रदेश 403 208 83,824
पश्चिम बंगाल 294 151 44,394
दिल्ली 70 58 4060
पुडुचेरी 30 16 480
कुल 4033 ———— 5,43,231

* जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी भंग है। 

4809 वोटर करेंगे मतदान

राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 वोटर मतदान करेंगे। साथ ही वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन इस्तेमाल किया जायेगा। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। जो 1, 2, 3 लिखकर अपनी पसंद बताएंगे। अगर वो अपनी पसंद नहीं बतायेंगे, तो वो वोट रद्द हो जायेगा.

राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 233 सदस्य हैं, हालांकि लोकसभा में 03 और राज्यसभा में फिलहाल 16 जगहें खाली हैं, लेकिन जुलाई में जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी तब तक ये सीटें उपचुनाव और राज्य सभा के लिए होने वाले चुनाव के जरिए भर चुकी होंगी। इसके अलावा सभी राज्यों के कुल 4 हजार 33 विधायक भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालते हैं, इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 4 हजार 809 होगी, चूकि जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है इसलिए यहाँ के विधायकों (89) की संख्या इसमें से घटा दी गई है।

राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता हैं।

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Pravesh Chouhan

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