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प्रयागराज हिंसा: मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी पहुंची हाई कोर्ट, कहा ‘घर मेरे नाम पर था, जावेद पंप के नाम पर नहीं…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) में 10 जून को हुई हिंसा के ‘मास्टरमाइंड’ मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का रविवार को बुलडोजर से दो मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया. जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 3 जेसीबी की मदद से दो मंजिला मकान को गिरा दिया गया. बता दें कि घर जावेद […]

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प्रयागराज हिंसा: मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी पहुंची हाई कोर्ट, कहा ‘घर मेरे नाम पर था, जावेद पंप के नाम पर नहीं…
  • June 14, 2022 9:20 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) में 10 जून को हुई हिंसा के ‘मास्टरमाइंड’ मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का रविवार को बुलडोजर से दो मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया. जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 3 जेसीबी की मदद से दो मंजिला मकान को गिरा दिया गया. बता दें कि घर जावेद के नाम पर नहीं, बल्कि जावेद की पत्नी के नाम पर था. जानकारी के मुताबिक जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर कहा है कि ये मकान जावेद पंप का नहीं बल्कि परवीन फातिमा यानी कि उनके नाम पर है, और ये मकान उनके पिता ने उन्हें शादी से पहले गिफ्ट में दिया था. जिसमें जावेद का मालिकाना हक नहीं है फिर भी उनको नोटिस दिया गया और प्रशासन ने अवैध तरीके से इस मकान को ध्वस्त किया.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही छोटी बेटी सुमैया के मुताबिक ये मकान उनके नाना ने उनकी मां परवीन फातिमा को तोहफे में दिया था. जो 2001 में बनकर तैयार हुआ था. इसका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी उनकी मां के नाम आता था. जिसको वो वक्त पर जमा भी करते थे.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये दिया जवाब

गौरतलब है कि प्रयागराज प्राधिकरण ने बताया है कि कैसे पीडीए की तरफ से जावेद पर कार्रवाई की गई. पीडीए ने जारी पत्र में बताया कि दिनांक 04.05.2022 को करैली, जे.के. आशियाना कालोनी के कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि जावेद पुत्र मोहम्मद अजहर का दो मंजिला का निर्माण बिना विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया था. जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है. कार्यालय में दूर दूर के लोग रात-विरात को आते रहते हैं और सड़क पर कहीं भी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससो लोगो को आवाजाही में परेशानी पैदा हो रही थी. पीडीए ने बताया कि 12 जून को सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने के आदेश दिए गए थे. समयसीमा के खत्म होने के बाद विकास प्राधिकरण ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिले मौखिक निर्देश के बाद स्थल पर उनकी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भवन को ध्वस्त कर दिया.

वकीलों ने किया कार्रवाई के खिलाफ हल्ला बोल

बता दें कि हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध 6 वकीलों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि ये मकान अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया है. जो जावेद का नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है. लेटर पिटिशन में पीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण करने के लिए मुआवजा दिलाने के लिए भी कहा गया है.

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